ABD NEWS चंडीगढ़: राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट सभी अवैध व 100 मीटर की परिधि में मौजूद 98 निर्माण गिराने ...
ABD NEWS चंडीगढ़: राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट सभी अवैध व 100 मीटर की परिधि में मौजूद 98 निर्माण गिराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए सभी हितधारकों को 23 अगस्त को बैठक कर इसका हल निकाल कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। ए पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में आने वाले निर्माण को लेकर जवाब मांगा था। कोर्ट को बताया गया कि 2011 के बाद हुए 98 निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है।
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