ABD NEWS जालंधर : अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंदरा की अदालत ने पत्नी का गला घोंट कर हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ...
ABD NEWS जालंधर : अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंदरा की अदालत ने पत्नी का गला घोंट कर हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी रामा मंडी निवासी जसप्रीत सिंह है। इस मामले में जसप्रीत के पिता कुलवंत सिंह और माता रणजीत कौर को बरी कर दिया है। इनके खिलाफ 30 अप्रैल 2018 को थाना रामामंडी में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया था कि लड़की की हत्या की गई थी, जिसके बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी गई थी। नकोदर निवासी हरविंदर सिंह ने बताया था कि उसकी बेटी जसप्रीत कौर की शादी 2014 में हुई थी।
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