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नदी नालों की किनारे फोटो या सेल्फी लेते पकड़े जाने पर होगी आठ दिन की जेल या जुर्माना - आशुतोष गर्ग

लोकेन्द्र सिंह वैदिक। जिला ब्यूरो कुल्लू, शिमला। 10 जुलाई  कोरोना महामारी की वजह से लागू बंदिशों में रियारत बढ़ने से भारी संख्या में पर्यटक ह...

लोकेन्द्र सिंह वैदिक।
जिला ब्यूरो कुल्लू, शिमला।
10 जुलाई 
कोरोना महामारी की वजह से लागू बंदिशों में रियारत बढ़ने से भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल का रुख कर रहे है। ऐसे में देखा गया है कि कुछ पर्यटक या स्थानीय लोग सेल्फी लेने के लिए  किसी भी स्थान पर जाने से नहीं कतराते। आजकल बरसात के मौसम में सभी नदी नालों का जल स्तर बढ़ जाता है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने जिले में घूमने आए सैलानियों व आम लोगों को बरसात के दौरान नदी-नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर कोई पर्यटक व आम लोग बरसात के मौसम में नदी-नालों के किनारे फोटो और सेल्फी लेते पकड़े गए तो उन्हें आठ दिन की जेल होगी।
 उपायुक्त ने कहा कि आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए अनुमति प्रदान की गई है। अनुमति के बगैर ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा । नियमों का अवहेलना करने पर पुलिस अधिनियम की धारा-115 के तहत आठ दिन तक की कैद, 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

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