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अपात्र और आयकर देने वाले हजारों किसानों को 15 दिनों में वापिस देनी होगी किसान सम्मान निधि की राशि ।

हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने तहसीलदारों के माध्यम से उन लोगों को नोटिस जारी किए है जिन्होंने फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का ...

हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग ने तहसीलदारों के माध्यम से उन लोगों को नोटिस जारी किए है जिन्होंने फर्जी तरीके से किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है। नोटिस में अपात्र और आयकर देने वाले हजारों किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि 15 दिन में लौटानेे के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार से इस संबंध में बार-बार निर्देश जारी होने के बाद प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग हरकत में आया है । दिसंबर 2020 में ही प्रदेश में ऐसे 11,388 आयकर चुकाने वाले किसानों को चिह्नित किया गया था, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत किस्तें ली हैं। 

इन किसानों को कहा गया था कि उनके जिन खातों में यह राशि आई है, उसी से इसे रिकवर किया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। अब राजस्व विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए हजारों किसानों को इसे जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इन किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि यह राशि 15 दिन के भीतर उनके संबंधित खाते में जमा करवाएं। 
अगर उन खातों से यह राशि खर्च कर ली है तो वे निदेशक भू-अभिलेख के पास यह रकम जमा करवाएं और अगर खर्च नहीं की है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर इस राशि को निदेशक भू अभिलेख के प्रदर्शित खाते में हस्तांतरित करवाएं। इसकी रसीद भी तहसीलदार कार्यालय को भेजी जाए। अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 74 में दिए प्रावधानों के अंतर्गत इसकी रिकवरी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। 

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