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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आनी में एससी, एसटी अधिनियम 1989 पर जागरूकता शिविर का आयोजन ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से तहसील कल्याण अधिकारी आनी द्वारा  एससी-एसटी अधिनियम 1989 पर जागरूक करने के लिए एकद...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से तहसील कल्याण अधिकारी आनी द्वारा  एससी-एसटी अधिनियम 1989 पर जागरूक करने के लिए एकदिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीडीपीओ इंद्र कुमार गर्ग  ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।   इस दौरान तहसील कल्याण अधिकारी आनी सतीश शर्मा ने मुख्यातिथि को टोपी व शाल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर तहसील कल्याण अधिकारी आनी  ने कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने सभी को बराबर अधिकार दिए हैं। अगर कोई जाति भेदभाव करता है तो ऐसा करने वालों को दंडित करने के लिए भारत सरकार की ओर से एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम जैसा कठोर कानून बनाया है। जिसकी धारा तीन व चार के तहत कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छुआछूत को संविधान में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ   एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे अपराध को गैर जमानती माना गया है। जागरूकता शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी आनी ने अपने संबोधन में लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग  और गरीबों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।इस मौके पर सीडीपीओ आनी इंद्र कुमार गर्ग द्वारा लोगों को अनुव्रती योजना के तहत बढ़ईगीरी के औजार वितरित किए गए।

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