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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी, राजद्रोह कानून का खात्मा, अमित शाह।

12 अगस्त ।   Death penalty for raping a minor, abolition of sedition law, Amit Shah.   अमित शाह ने कहा कि 'तीनों कानूनों को रिप्लेस कर क...



12 अगस्त 

Death penalty for raping a minor, abolition of sedition law, Amit Shah.

 अमित शाह ने कहा कि 'तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना होगी भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा।

अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों को केंद्र सरकार बदलने जा रही है। इसके लिए सरकार 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन लाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा, 'आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। भारतीय पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय एविडेंस कोड इन तीन कानूनों में से हैं। भारत का पीनल कोड 1860 बदलकर 'भारतीय न्याय संहिता 2023' होगा। "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023" क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह लेगी। और 1872 के इंडियन एविडेंट एक्ट की जगह 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' बनाया जाएगा।"

लोकसभा में बोलते हुए गृहमंत्री ने कहा कि 'इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। इसका उद्देश्य होगा लोगों को न्याय देना।' अमित शाह ने कहा कि '18 राज्यों, छह केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं।

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