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जालंधर एडीआर केंद्र में बने कानूनी सहायता डिफेंस काउंसिल सिस्टम से जल्द मिलेगा न्याय जिला जज ने किया उद्घाटन,

 ABD NEWS जालंधर : जिला कानून सेवा अथारिटी जालंधर के एडीआर सेंटर में वीरवार को कानूनी सहायता डिफेंस काउंसिल सिस्टम का आगाज किया गया। पंजाब ए...


 ABD NEWS जालंधर : जिला कानून सेवा अथारिटी जालंधर के एडीआर सेंटर में वीरवार को कानूनी सहायता डिफेंस काउंसिल सिस्टम का आगाज किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और पंजाब कानूनी सेवा अथारिटी के पैटर्न इन चीफ रविशंकर झा और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश और पंजाब कानूनी सेवा अथारिटी के कार्यकारी अध्यक्ष गुरमीत सिंह संधवालिया ने आनलाइन उद्घाटन किया।

न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिलाने के लिए जिला कानूनी सेवा अथारिटी में कानूनी सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। आपराधिक मामलों में नामित अपराधियों की पैरवी के लिए जालंधर में एक मुख्य कानूनी सहायता बचाव वकील, तीन उप कानूनी सहायता बचाव वकील और चार सहायक कानूनी सहायता बचाव वकील नियुक्त किए गए हैं, जो जरूरतमंदों के मामलों की पैरवी करेंगे।

जिला एवं सेशन जज निरभऊ सिंह गिल ने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि एडीआर सेंटर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल का कार्यालय बनाया गया है। पहले कैदियों, विचाराधीन कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पैनल से वकील उपलब्ध करवाए जाते थे और अब कानूनी सहायता बचाव वकील इनके मामलों की पैरवी करेंगे।

उन्होंने बताया कानून सेवा अथारिटी अधिनियम, 1987 के तहत अब कैदियों, विचाराधीन कैदियों के अलावा इस्तगासा, वैवाहिक विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, दीवानी मामलों में भी इनसे मदद ली जा सकेगी। जरूरतमंद व्यक्ति जैसे महिलाएं, बच्चे, एससीएसटी संबंधित व्यक्ति, विकलांग, अत्यधिक कठिनाई में शामिल, औद्योगिक श्रमिक और जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, वे पहले की तरह सरकारी खर्च पर वकील की सेवाएं ले सकते हैं।

इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण पल्ली, न्यायाधीश हरप्रीत कौर जीवन, न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मनजिंदर सिंह सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण भी उपस्थित थे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर निरभऊ सिंह गिल और सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण जालंधर डा. गगनदीप कौर भी मौजूद थे।

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