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शिवसेना नेता रोहित जोशी के खिलाफ थाना बारादरी में धारा 174 ए आई पी सी के तहत एक ओर एफ आई आर दर्ज,

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर : जालंधर शिवसेना नेता रोहित जोशी की मुश्किलें और बढ़ गाई है। बता दें कि पुलिस द्वारा शिवसेना नेत...

अखण्ड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब / जालंधर : जालंधर शिवसेना नेता रोहित जोशी की मुश्किलें और बढ़ गाई है। बता दें कि पुलिस द्वारा शिवसेना नेता रोहित जोशी पर पहले से ही थाना नंबर सात में एक एफ आई आर दर्ज की हुई है, जिसमे वह फरार चल रहे है और गत दिनों अदालत द्वारा इस मामले में शिवसेना नेता रोहित जोशी की अग्रिम जमानत याचिका खारज कर दी गई थी। लेकिन अब जानकारी मिली है कि बारादरी थाने में शिवसेना नेता रोहित जोशी के खिलाफ धारा 174 ए आई पी सी के तहत एफ आई आर दर्ज की गई है। यह एफ आई आर मानयोग अदालत श्री इंद्रजीत सिंह ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जालंधर के आदेशों के बाद दर्ज हुईं है। बता दें कि शिवसेना नेता रोहित जोशी को एक पुराने केस में अदालत की तरफ से भगौड़ा घोषित किया गया था और बताया जा रहा है कि तीन अलग-अलग केसों में वह भगौड़ा है। उसी में से एक केस के तहत माननीय अदालत की तरफ से पुलिस को एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे।

 

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