ऊना। जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के फैसले को उचित ठहराते हुए द...
रजत ने असमर्थता जताते हुए 31 अक्तूबर 2017 को दोबारा शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध किया, लेकिन उस अनुबंध के बावजूद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। अपनी देनदारी का भुगतान करने के लिए रजत ने शिकायतकर्ता को छह लाख रुपये का चेक दिया। मगर बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता को अदालत में केस दर्ज करवाया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शिकायतकर्ता की अपील को उचित मानते हुए दोषी को छह महीने साधारण कारावास और सात लाख रुपये मुआवजा शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई। इसकी अपील दोषी ने जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना में दायर की थी। अपील को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस मामले की शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी अधिवक्ता नवीन ठाकुर ने की।
No comments