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सूचना के अधिकार पर कार्यशाला आयोजित ।

 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं अधिनियम के प्रभावी रूप में क्रियान्वयन पर एसडीएम कार्यालय बैजनाथ में कार्यशाला का आयोजन किया गया।...

 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं अधिनियम के प्रभावी रूप में क्रियान्वयन पर एसडीएम कार्यालय बैजनाथ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य सूचना आयुक्त, एसएस गुलेरिया ने की। कार्यशाला में बैजनाथ  उपमण्डल के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

     राज्य सूचना आयुक्त, एसएस गुलेरिया ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम महत्वपूर्ण अधिनियम है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का मकसद सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट को प्रभावी रूप में लागू करने के लिये सभी जन सूचना  अधिकारी अधिनियम को अच्छी तरह पढ़े और इसके प्रावधानों के अनुरूप जानकारी समयबद्ध उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर आरटीआई एक्ट के बारे जागरूक करने  के लिये उपमंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

   उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयोग ने  समय और धन की बचत के लिये सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाली अपीलों की सुनवाई को आने वाले समय में वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को सेक्शन 8 में थर्ड पार्टी इनफार्मेशन केवल पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक मनी के प्रयोग होने की दशा में उपलब्ध करवाने की बात कही।

     गुलेरिया ने इस अवसर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी और आरटीआई एक्ट के विभिन्न सेक्शन्स की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के लिये आम जनमानस से जुड़ी योजनाओं की जानकारी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के बजट इत्यादि की जानकारी सभी विभागों की वेबसाइट पर होनी चाहिये। उन्होंने सभी जन सूचना अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम में मांगी जानकारी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समय पर उपलब्ध करवाने को कहा।

    इस अवसर पर एसडीएम बैजनाथ देवी चन्द ठाकुर सहित  उपमंडल के अधिकारी उपस्थित रहे

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