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हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैहरा।

अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब : सुखपाल सिंह खैहरा कांग्रेसी विधायक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत देते हुए 2015 में फाजि...

अखंड भारत दर्पण (ABD) न्यूज पंजाब : सुखपाल सिंह खैहरा कांग्रेसी विधायक को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बड़ी राहत देते हुए 2015 में फाजिल्का में दर्ज एनडीपीएस एक्ट केस में जमानत दे दी गई है। पर अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जानकारी मिली है कि कपूरथला के थाना सुभानपुर में एफ आई आर नंबर 3/24 धारा 195ए और 506 आई पी सी के तहत दर्ज किया गया है। सुभानपुर थाना पुलिस ने सुखपाल खैहरा को नए केस में गिरफ्तार करने के लिए अदालत में अरजी दायर की गई है। वह 28 सितंबर 2023 से जेल में बंद हैं।




 

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