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HRTC चालकों पर हमला करने के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, उन्हें तीन महीने जेल और जुर्माने की सजा सुनाई।

  HRTC  चालकों  पर  हमला  करने  के  आरोपियों  को  कोर्ट  ने  दोषी  करार  दिया,  उन्हें  तीन  महीने  जेल  और  जुर्माने  की     सजा  सुनाई । M...

 HRTC चालकों पर हमला करने के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, उन्हें तीन महीने जेल और जुर्माने की    सजा सुनाई



Mandi News न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहर की अदालत ने दो आरोपियों को एचआरटीसी कंडक्टरों से मारपीट करने और सरकारी टिकटिंग मशीन के डिस्प्ले को क्षतिग्रस्त करने के लिए दोषी ठहराया है। दोनों को तीन से तीन महीने के साधारण कारावास और दो से दो हजार रुपये की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को जुर्माना अदा नहीं करने पर बीस दिन का    अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आरोपियों के खिलाफ 25 मई 2017 को गोहर थाने में धारा 341, 323, 504, 34 आईपीएस तथा धारा तीन पीडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले के अनुसार एचआरटीसी की बस मंडी-बस्सी रूट पर जा रही थी। तनेली गांव के पास चालक सामने से आ रहे वाहन को पास देने के लिए बस को बैक करने लगा, इसी दौरान बस का बंपर साइड में खड़ी जीप से टकरा गया।

इस पर जीप चालक रमेश तथा एक अन्य व्यक्ति नरेश कुमार ने कंडक्टर तथा प्रशिक्षु कंडक्टर के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में कंडक्टर की टिकटिंग मशीन का डिस्प्ले क्षतिग्रस्त हो गया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों आरोपियों का दोष सिद्ध कर दिया। इसकी पुष्टि सहायक जिला न्यायवादी अनिल गुलेरिया ने की।

चालक व परिचालक बरी

आरोपी रमेश ने उसी दिन गोहर थाने में बस चालक व परिचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 व 336 के तहत क्रॉस एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें उन पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया था। इसमें आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और बस चालक नारायण सिंह व परिचालक देवेंद्र कुमार को सितंबर 2023 में अदालत ने बरी कर दिया।


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