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Sukh Sarkar: एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये शिक्षा ऋण देगी सरकार, 10 लाख पर चार प्रतिशत ब्याज पर मिलेगी छूट

 हिमाचल में उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा ...

 हिमाचल में उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा दो कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दस लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी।



 राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू हो गई है। उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक ऋण दिया जाएगा। जिस परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत जमा दो कक्षा पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दस लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज में चार फीसदी की छूट मिलेगी। इन दोनों योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी किए हैं। स्कूल और कॉलेजों में दोनों योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं।

इन दोनों शिक्षा ऋण योजनाओं के लिए यूको बैंक को नोडल बैंक चुना है। ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किस्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे। योजना में पात्र विद्यार्थी किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

 डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। पिछली कक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा मेडिकल फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा और डिग्री कोर्स, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के लिए एक प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों के पंजीकरण और प्रवेश तिथि को अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई हैNews source

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