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Budget 2025: Term Life Insurance पर टैक्स लाभ की नई श्रेणी, स्वास्थ्य पॉलिसी पर कटौती में वृद्धि, जानें इसके लाभ

  कई वर्षों से स्वास्थ्य पॉलिसी पर टैक्स कटौती में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रीमियम...

 कई वर्षों से स्वास्थ्य पॉलिसी पर टैक्स कटौती में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती का दावा करने की अनुमति है। वहीं, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।

इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एग्जिक्यूटिव्स ने वित्तमंत्री को यूनियन बजट 2025 से पहले कई सुझाव दिए हैं। वित्तमंत्री 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी।


टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए टैक्स छूट की नई श्रेणी


इंश्योरेंस क्षेत्र और टैक्स विशेषज्ञों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट के लिए एक नई श्रेणी स्थापित करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के अंतर्गत जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर टैक्स कटौती उपलब्ध है। हालांकि, सेक्शन 80सी के तहत निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए टैक्स लाभ की एक अलग श्रेणी शुरू करती है, तो इससे सामान्य जनता की टर्म लाइफ इंश्योरेंस उत्पादों में रुचि बढ़ेगी। इससे व्यापक जनसंख्या को जीवन बीमा कवरेज के दायरे में लाने में सहायता मिलेगी।


वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का यूनियन बजट 2025 आम जनता के लिए जीवन बीमा और स्वास्थ्य पॉलिसी की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। वित्तमंत्री टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर कर लाभ के लिए एक अलग श्रेणी की घोषणा कर सकती हैं। इसके साथ ही, वह स्वास्थ्य पॉलिसी पर कटौती बढ़ाने का भी प्रस्ताव रख सकती हैं। बीमा उद्योग के शीर्ष अधिकारियों ने वित्तमंत्री को यूनियन बजट 2025 से पूर्व कई सुझाव दिए हैं। वित्तमंत्री 1 फरवरी को यूनियन बजट प्रस्तुत करेंगी।


कई वर्षों से बीमा पर नहीं बढ़ी है कटौती


बीमा उद्योग के प्रमुख अधिकारियों का कहना है कि कई वर्षों से स्वास्थ्य पॉलिसी पर कर कटौती नहीं बढ़ाई गई है। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को स्वास्थ्य पॉलिसी के प्रीमियम पर अधिकतम 25,000 रुपये की कटौती का दावा करने की अनुमति है। वहीं, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।


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