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आम आदमी को अपने अधिकार की जानकारी नहीं होती : आम्रपाली

    साल का प्रथम लोक अदालत आठ मार्च को  (चित्तरंजना से पारो शैवलिनी की रपट) आसनसोल के क्रिमिनल कोर्ट के प्रेक्षागृह में आयोजित एक पत्रकार सम...


 

 साल का प्रथम लोक अदालत आठ मार्च को 

(चित्तरंजना से पारो शैवलिनी की रपट)

आसनसोल के क्रिमिनल कोर्ट के प्रेक्षागृह में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त बात का खुलासा किया गया। पश्चिम बर्धमान के लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की सचिव आम्रपाली चक्रवर्ती ने कही। उन्होंने कहा,इसके लिए आगामी आठ मार्च को आसनसोल के विभिन्न स्थानों पर लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी की तरफ़ से इस बात की जानकारी आम आदमी तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा। पत्रकार सुरक्षा संघ के पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रह्लाद प्रसाद के एक सवाल के जवाब में आम्रपाली ने कहा,आपने एक बहुत जरूरी सवाल किया है। आसनसोल सुधार गृह में ऐसे कई कैदी हैं जो जानकारी के अभाव में अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। खासकर,पोसको के मामले में। पत्रकार ने जानना चाहा कि बलात्कार के मामले में समझौता किया जा सकता है या नहीं? आम्रपाली चक्रवर्ती ने कहा,ऐसा केश काफी जटिल होता है और खर्चा भी। ऐसे में अगर कोई यहाँ आकर बातचीत करे और दिशा-निर्देश का पालन करे तो हमलोग पीड़ित को सरकारी वकील मुहैया कराते हैं और इसका सारा खर्च सरकार वहन करती है।

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