हिमाचल प्रदेश में दो केंद्रों को वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अब प्रदेश में 15 वर्ष पुराने वाहनों क...
हिमाचल प्रदेश में दो केंद्रों को वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अब प्रदेश में 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा सकेगा।
देश में डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की शुरुआत की गई है।
पहले, हिमाचल में 15 वर्ष पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को नीलाम करके अन्य राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाता था, लेकिन अब पहली बार प्रदेश में वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इस विषय पर ईटीवी भारत ने परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी से चर्चा की। उन्होंने बताया कि "हिमाचल में RVSF केंद्र की सुविधा न होने के कारण अभी बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग की जा रही थी।"
परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की दो कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) केंद्र स्थापित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप, ये दोनों केंद्र अब कार्यशील हो गए हैं, जिससे वाहन मालिकों को प्रदेश के सोलन और हमीरपुर में सरकारी और निजी 15 वर्ष पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध होगी।
टोकन टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।
परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश में निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। लोग अपनी स्वेच्छा से 15 वर्ष पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप करवा सकते हैं। "हिमाचल में स्वेच्छा से 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर (टोकन टैक्स/रोड टैक्स) में गैर-परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट प्रदान की जाती है। जब वाहन स्क्रैप किया जाता है, तो मालिक को स्क्रैप केंद्र द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र को नया वाहन खरीदते समय प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 को जारी मोटर वाहन कर अधिसूचना के अनुसार नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी।
वर्तमान में, 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का नियम लागू है। ऐसे में, सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 वर्ष पूरे होते ही उन्हें स्वचालित रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो चुके हैं। अब तक अन्य राज्यों में लगभग 600 सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है।
यहाँ स्थपित हुए RVSF सेंटर
RVSF केंद्रों की स्थापना की योजना प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहनों के स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोलने की है। वर्तमान में, पहले चरण में सोलन और हमीरपुर जिलों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिला सोलन में अमन साहनी और हमीरपुर में पूर्णिमा चौहान को RVSF केंद्र का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये केंद्र सोलन जिले के प्लॉट नंबर 5, इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिले के वीपीओ गौना करोर, तहसील नादौन में स्थापित किए गए हैं और अब कार्यशील हैं।
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