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मनीष सिसौदिया को कोई राहत नहीं, अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज

 दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अलग-अलग जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद श...

 दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अलग-अलग जांच की जा रही दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने दो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच किए गए मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका 4 सितंबर तक के लिए टाल दी।

सिसौदिया ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने सिसौदिया की पत्नी के मेडिकल रिकॉर्ड पर गौर किया और कहा कि वह "काफी स्थिर" हैं और इसलिए, वह मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ-साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका पर भी विचार करेगी।

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