अधिकारिक शुल्क से अधिक वसूली और लापरवाही की शिकायतों पर प्रशासन सख्त डी० पी० रावत। निरमण्ड,30 जून । हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू की तहसील...
अधिकारिक शुल्क से अधिक वसूली और लापरवाही की शिकायतों पर प्रशासन सख्त
डी० पी० रावत।
निरमण्ड,30 जून ।
हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू की तहसील निरमण्ड में लोक मित्र केंद्रों (एलएमके) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हुए अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा सभी लोक मित्र केंद्र संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया में निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
प्रशासन के संज्ञान में यह बात आई है कि क्षेत्र में कई लोक मित्र केंद्र निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। साथ ही यह भी पाया गया कि केंद्रों ने प्रमाण पत्र सेवाओं के लिए अधिकारिक दर सूची का प्रदर्शन नहीं किया, जिससे आम जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
तहसील कार्यालय को यह भी शिकायतें मिली हैं कि लोक मित्र केंद्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधूरे होते हैं, जिनमें फॉर्म ठीक से भरे नहीं होते और आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते, जिससे प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया में **अनावश्यक देरी** होती है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई लोक मित्र केंद्र संचालक **तहसील कार्यालय के कर्मचारियों को व्यक्तिगत फोन कॉल** कर प्रमाण पत्रों के शीघ्र अनुमोदन की मांग कर रहे हैं, जिससे कार्यालय के नियमित कार्य बाधित हो रहे हैं।
इसके अलावा, **आम जनता की शिकायतों** में यह भी उजागर हुआ है कि आवेदन पत्रों में संलग्न स्व-घोषणाओं पर न तो आवेदकों के हस्ताक्षर होते हैं और न ही उन्हें जानकारी होती है कि उनके नाम से किस प्रकार की आय दर्ज की गई है। इससे प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अलग से आवेदन आ रहे हैं, जिससे प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है।
**प्रशासन के निर्देश अनुसार:**
* सभी एलएमके संचालक आवेदन पत्रों को पूरी तरह और सही तरीके से भरें।
* आवश्यक दस्तावेजों की जांच और संलग्न करना सुनिश्चित करें।
* प्रमाण पत्रों के अनुमोदन हेतु कार्यालय कर्मचारियों को फोन करने से परहेज करें।
* निर्धारित शुल्क सूची को केंद्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें।
तहसीलदार कार्यालय ने यह भी चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर **औचक निरीक्षण किए जाएंगे** और दोषी पाए जाने वाले केंद्रों पर **कानून के अनुसार कार्रवाई** की जाएगी।
**प्रतिलिपि के रूप में यह सूचना उपमंडल अधिकारी (ना.) निरमंड तथा उपायुक्त कुल्लू को भी भेजी गई है** ताकि जन शिकायतों का समयबद्ध निवार
ण सुनिश्चित किया जा सके।
तहसील कार्एयालय से एक प्रमाण पत्र आवेदन को मंजुरी देने में कम से कम 10 से 20 दिन लगते है ओर कई बार महीना भी जिस वजह से कई बार लोक मित्र संचालक को खुद फ़ोन कर के विनती कर के प्रमाण पत्र की मंजुरी करवानी पड़ती है |
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